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Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 1 मार्च 2015 (16:12 IST)

सरकारी पत्र व्यवहार के लिए निजी ई-मेल पर रोक

सरकारी पत्र व्यवहार के लिए निजी ई-मेल पर रोक - Official correspondence, personal e-mail, stop
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी आधिकारिक संचार के लिए निजी ई-मेल सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सरकार ने आधिकारिक संचार के लिए निजी ई-मेल के उपयोग पर रोक लगा दी है।

आईटी संसाधनों के उपयोग पर पिछले सप्ताह अधिसूचित नीति में कहा गया है कि उपयोक्ता सरकारी नेटवर्क से निजी ई-मेल सर्वरों के उपयोग से दूरी बनाएंगे। सभी आधिकारिक पत्राचार के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एवं आईए द्वारा क्रियान्वित (इस नीति के तहत क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसी है) ई-मेल सेवाओं का ही इस्तेमाल किया जाएगा। नई नीति में अधिकारियों को ई-मेल, गैरसरकारी ई-मेल सेवाओं को फॉरवर्ड करने के विकल्प का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है।

यह नीति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर लागू है, जो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। (भाषा)