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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2014 (22:30 IST)

एनपीपीए ने तय किए 43 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय

एनपीपीए ने तय किए 43 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय - NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority
नई दिल्ली। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवाओं के 43 फार्मूलेशन पैक की अधिकतम मूल्य सीमा तय कर दी है, जिनमें सिप्राफ्लोक्सैसिन, बीसीजी का टीका और मधुमेह रोधी मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं शामिल हैं।
 
एनपीपीए ने कहा ‘डीपीसीओ, 2013 के तहत अधिकतम एवं खुदरा दोनों तरह से 43 फार्मूलेशन पैक के दाम तय अथवा संशोधित कर दिए गए हैं।
 
दवा मूल्य नियामक ने कहा कि उक्त दवाओं में विनिर्माता अपनी दवा की खुदरा कीमत उनके अधिकतम मूल्य से अधिक रखते हैं वे जहां भी संभव हो डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 13 (1) और 24 के तहत खुदरा मूल्य का संशोधन इस हद तक करेंगे कि यह अधिकतम मूल्य जमा स्थानीय कर से अधिक नहीं हो।
 
सिप्ला, रैनबैक्सी, ल्यूपिन और कैडिला समेत प्रमुख दवा कंपनियां इस दवा मूल्य नियंत्रण से प्रभावित हो सकती हैं। इस घटनाक्रम के संबंध में एंजेल ब्रोकिंग की उपाध्यक्ष सरबजीत कौर नांगरा ने कहा निकट भविष्य में इसका कंपनियों पर असर होगा। 
 
इस साल जुलाई में एनपीपीए ने कुछ प्रमुख दवाओं की कीमत घटाई थी और 108 गैर अनुसूचित दवाओं की कीमत तय की थी जिनमें 50 मधुमेह-रोधी एवं हृदय रोग की दवाएं शामिल हैं। जो दवाएं सस्ती होनी थीं, उनमें ऐटोरवैस्टेटिन, ग्लिक्लैजाइड, ग्लिमिपाइराइड, हेपारिन और मेटोलाजोन शामिल हैं। (भाषा)