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Last Modified: गुरुवार, 5 जनवरी 2017 (12:58 IST)

नहीं होगी जयललिता की मौत की जांच

नहीं होगी जयललिता की मौत की जांच - No CBI inquiry into Jayalalithaas death
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली चायिका गुरुवार को खारिज कर दी।
 
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की खंडपीठ ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की सांसद शशिकला पुष्पा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि हम इस चायिका को खारिज करते हैं।
 
सुश्री पुष्पा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि जयललिता बिलकुल स्वस्थ थीं। हमें अचानक मालूम चला की वह इस दुनिया में नहीं है। अत: न्यायालय से अनुरोध है कि वह सुश्री जयललिता की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दे। (वार्ता)
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