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Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 3 मई 2015 (11:15 IST)

नई नियमावली से बेलगाम होगी नौकरशाही!

नई नियमावली से बेलगाम होगी नौकरशाही! - new guidelines
नई दिल्ली। केंद्र की नई नियमावली के अनुसार किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो।
 
यदि नियमावली प्रभाव में आती है तो राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र को सूचना देनी होगी।
 
इस कदम का काफी महत्व है, क्योंकि नौकरशाह मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा मनमर्जी से उनका निलंबन और स्थानांतरण किए जाने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए।
 
अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल और कुलदीप नारायण जैसे तथा अन्य अधिकारी मनमाने ढंग से निलंबन और तबादलों के कथित पीड़ित रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय को इस संबंध में कई अभिवेदन मिले हैं।
 
अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम 2015 के मसौदे के अनुसार निलंबन को एक हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए उचित सरकार को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की जरूरत होगी। 
 
केंद्र की समीक्षा समिति का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय (आईएएस के लिए कार्मिक, आईपीएस के लिए गृह और आईएफओएस के लिए वन)  के सचिव द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व मुख्य सचिव के पास होता है।
 
नई नियमावली में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के निलंबन के केंद्र के आदेश की 30 दिन के भीतर पुष्टि करें। मौजूदा नियमावली में यह अवधि 45 दिन की है।
 
नए नियम के अनुसार कि सेवा के किसी सदस्य को निलंबित किए जाने या निलंबन जैसी स्थिति में रखे जाते ही, इस संबंध में भारत सरकार को तेजी से और निश्चित तौर पर 48 घंटे के भीतर सूचना पहुंचाई जानी होगी। मौजूदा नियमावली में इसके लिए कोई समयसीमा नहीं है।
 
कार्मिक मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से सलाह-मशविरे के बाद नए नियम तय किए हैं। इसने गृह और वन मंत्रालयों से आगे की टिप्पणियों के लिए इन मसौदा नियमों को वितरित कर दिया है। (भाषा)