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Last Modified: कोच्चि , सोमवार, 15 अक्टूबर 2018 (15:35 IST)

नन रेप केस : आरोपी पादरी को केरल HC ने दी जमानत, जमा करवाना होगा पासपोर्ट

नन रेप केस : आरोपी पादरी को केरल HC ने दी जमानत, जमा करवाना होगा पासपोर्ट - kerala nun rape case bishop franco mulakkal gets bail by Kerala high court
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को रोमन कैथलिक पादरी फ्रैंको मलक्कल को सशर्त जमानत दे दी। मलक्कल पर एक नन से कई बार बलात्कार करने और उन पर यौन हमला करने के आरोप हैं।
 
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने मलक्कल की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष जमा करें और हर दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के अलावा कभी केरल में कभी दाखिल नहीं हों। 
 
इस मामले में आरोप-पत्र दायर किए जाने तक मलक्कल (54) पर यह शर्तें प्रभावी रहेंगी। बीते 3 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने मलक्कल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस वक्त अदालत ने अभियोजन की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाला यह आरोपी जमानत दिए जाने पर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
 
मलक्कल अभी कोट्टायम जिले के पाला की एक उप-जेल में बंद हैं। एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से अपनी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने फिर उच्च न्यायालय का रुख कर जमानत की गुहार लगाई।
पुलिस ने आरोपी पादरी की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस मामले में जांच अभी चल रही है। 
 
क्या था मामला : जून में कोट्टायम पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि मलक्कल ने मई 2014 में कुरविलांगड़ के एक गेस्ट हाउस में उनसे बलात्कार किया और बाद में कई मौकों पर उनका यौन शोषण किया। नन ने कहा कि चर्च के अधिकारियों ने जब पादरी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने पुलिस का रुख किया। 
 
पादरी ने आरोपों को बताया मनगढ़त : मलक्कल ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों को ‘बेबुनियाद’ और ‘मनगढ़ंत’ करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि नन ने आरोप इसलिए लगाए क्योंकि कैथलिक व्यवस्था ने उनकी मांगें मानने से इंकार कर दिया था। पिछले महीने मलक्कल ने जालंधर डायोसीज का पादरी पद छोड़ दिया था। (भाषा)
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