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Last Modified: बेंगलुरु , शनिवार, 30 मई 2015 (19:07 IST)

जयललिता मामले में जल्द फैसला लेगी कर्नाटक सरकार

जयललिता मामले में जल्द फैसला लेगी कर्नाटक सरकार - Jayalalithaa
बेंगलुरु। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता  को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने के मुद्दे के गुण-दोष के आधार पर कर्नाटक सरकार यथाशीघ्र कोई फैसला करेगी।
कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कहा कि सरकार ने कई स्पष्टीकरण मांगे हैं और महाधिवक्ता रविवर्मा कुमार ने उनका जवाब दिया है। गुण-दोष के आधार पर हम कहां हैं, मैं इसकी जांच कर रहा हूं और मैं यथाशीघ्र कोई अंतिम फैसला करूंगा। 
 
गौरतलब है कि 11 मई के फैसले में जयललिता को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उनकी करीबी सहयोगी शशिकला नटराजन सहित तीन अन्य दोषियों को उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी थी।
 
सवालों के जवाब में जयचंद्र ने शुरुआत में कहा ‍कि हमने महाधिवक्ता से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और हमें वे मिल गए हैं। मैं उन सिफारिशों पर गौर करूंगा और तीन-चार दिन में फैसला करूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि फैसला यथाशीघ्र किया जाएगा।
 
जयचंद्र ने कहा कि महाधिवक्ता ने सरकार से उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने की सिफारिश की है लेकिन उन्होंने महाधिवक्ता के विचारों के ब्योरे को साझा करने से इनकार कर दिया।
 
हालांकि जयचंद्र ने कहा ‍कि कानून के मुताबिक 90 दिन की सीमा है। 15 से 20 दिन नहीं हुआ है (फैसला आए हुए) और कानून विभाग को सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। विशेष अभियोजक बीवी आचार्य ने सरकार को जयललिता के बरी किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने की भी सलाह देते हुए कहा कि ऐसा किए जाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।
 
यह पूछे जाने पर कि सरकार का क्या फैसला होगा, जयचंद्र ने कहा कि कानून विभाग के अपना विचार सौंपने के बाद ही वह जान पाएंगे, जो उन तक अगले दो दिनों में पहुंच जाएगा। 
 
एक सवाल के जवाब में जयचंद्र ने कहा कि इस मामले का कैबिनेट से कोई लेना-देना नहीं है। कर्नाटक इस मामले में एकमात्र अभियोजन एजेंसी है। इस मामले को उच्चतम न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए तमिलनाडु से बेंगलुरु हस्तांतरित कर दिया था। (भाषा)