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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 23 दिसंबर 2016 (12:37 IST)

जाली नोटों की तस्करी मामले में 5-5 साल की सजा

जाली नोटों की तस्करी मामले में 5-5 साल की सजा - Counterfeit
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जाली नोटों की तस्करी के मामले में नेपाल के एक निवासी सहित 2 लोगों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की गुरुवार को सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह काम भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया।

 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनआईए मामले) राकेश पंडित ने दोषियों बिहार के निवासी एकरामुल अंसारी और नेपाल के निवासी शारदा शंकर महतो के अपना गुनाह कबूल करने के बाद उन्हें गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।
 
अभियोजन के अनुसार अंसारी के खिलाफ 2014 में रेड अलर्ट नोटिस जारी किया गया जिसके आधार पर उसे अप्रैल 2014 में आईजीआई हवाई अड्डे पर 1,000 रुपए के 4,988 जाली नोटों के साथ पकड़ा गया। उस समय वह दुबई से ये नोट लेकर दिल्ली आया था। (भाषा)
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