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Last Modified: शुक्रवार, 23 दिसंबर 2016 (18:34 IST)

सरकार ने केबल देखने वालों को दी यह छूट

सरकार ने केबल देखने वालों को दी यह छूट - Cable TV digitization, deadline
नई दिल्ली। सरकार ने चौथे चरण के लिए केबल टीवी डिजिटलीकरण की समयसीमा अगले  साल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार उसने न्यायालय में लंबित मामलों और  चौथे चरण के लिए निर्धारित क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स लगाने की असंतोषजनक प्रगति की वजह  से बाजार में व्याप्त अनिश्चितता और तीसरे चरण के शेष ग्राहकों को भी डिजिटल प्रसारण  माध्यम से जुड़ने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का फैसला किया है। चौथे चरण में इस  साल 31 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा  गया था। इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
तीसरे चरण के लिए देशभर के शेष शहरी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का काम 31 दिसंबर तक पूरा  किया जाना था लेकिन कई बहु प्रणाली संचालक (एमएसओ) संघ/व्यक्ति विभिन्न उच्च  न्यायालयों में अपनी गुहार लेकर चले गए थे। उन्होंने मंत्रालय के 11-11-2011 एवं 11-09- 2014 की अधिसूचनाओं के परिचालन के संबंध में रोक लगवा ली थी अथवा इसे लागू करने  की समयसीमा बढ़वा ली थी।
 
मंत्रालय की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपने 1-04-2016 के निर्देशानुसार सभी  मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर  दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ज़्यादातर मामलों का निपटारा कर चुका है और ऐसी उम्मीद है  कि शेष मामलों का भी निकट भविष्य में जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा।
 
मंत्रालय सभी प्रसारणकर्ताओं, एमएसओ, स्थानीय केबल संचालक और सभी अधिकृत  अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा कि तीसरे चरण के  अंतर्गत अगले साल 31 जनवरी के बाद केबल नेटवर्क पर किसी भी रूप में एनॉलॉग प्रसारण न  हो। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके बाद समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं किया  जाएगा।
 
उल्लेखनीय है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2011 में 4  चरणों के अंतर्गत देश के सभी टीवी ग्राहकों के लिए वर्तमान केबल टीवी नेटवर्क से डिजिटल  एड्रेसेबल सिस्टम में परिवर्तित कियाज जाना अनिवार्य किया गया है। पहले और दूसरे चरण के  अंतर्गत डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। (वार्ता)