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Last Updated : शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2014 (21:12 IST)

एटीएम से महीने में पांच लेनदेन के बाद लगेगा शुल्क

एटीएम से महीने में पांच लेनदेन के बाद लगेगा शुल्क - ATM, ATM expensive transaction fee
नई दिल्ली। एटीएम का महीने में पांच से अधिक बार धन निकालने या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर कल से शुल्क लगेगा। एटीएम से पांच से अधिक लेनदेन के बाद प्रत्येक बार 20 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा। 
रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह शुल्क लागू किया जा रहा है। इन निर्देशोके अनुसार जिन बैंकों में ग्राहक का बचत या चालू खाता है, उनके एटीएम से भी महीने में पांच बार ही नि:शुल्क लेनदेन किया जा सकेगा। 
 
छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद व बेंगलूर में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी। इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपए का शुल्क लगेगा।
 
इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का इस्तेमाल भी महीने में नि:शुल्क सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा महीने में पांच बार मिलती थी।
 
रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, ‘एटीएम के ऊंचे औसत, बैंक शाखाओं व ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक नि:शुल्क लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है। इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेनदेन शामिल होगा।’
 
हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक अन्य बैंकों के एटीएम पर अपने खाताधारकों को तीन से अधिक नि:शुल्क लेनदेन की सुविधा दे सकता है। छोटे-शून्य बैलेंस या मूल बचत बैंक खाताधारकों के लिए नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की पांच की सीमा में कोई कटौती नहीं की गई है। 
 
इन छह महानगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अन्य बैंकों के एटीएम के महीने में पांच बार नि:शुल्क इस्तेमाल की सुविधा जारी रहेगी। मार्च, 2014 तक देश में कुल एटीएम की संख्या 1.6 लाख थी।
 
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एटीएम लगाने व उसके रखरखाव की बढ़ती लागत के मद्देनजर रिजर्व बैंक से एटीएम इस्तेमाल पर शुल्क लगाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। (भाषा)