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Last Modified: शुक्रवार, 27 मार्च 2015 (19:15 IST)

झाबुआ जिले में दो पार्षद अयोग्य घोषि‍त

झाबुआ जिले में दो पार्षद अयोग्य घोषि‍त - two councilor disqualified
- संजय जैन 
झाबुआ। जिले में दो पार्षदों को कलेक्टर ने पद के अयोग्य घोषि‍त कर दिया है। इनमें से एक झाबुआ नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं जो भाजपा से जुड़ी हैं और दूसरे हैं थांदला नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद।
 
झाबुआ कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने एक आदेश के जरिए झाबुआ नगर पालिका की उपाध्यक्ष चेतना जितेंद्र पटेल को पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी अब वे झाबुआ नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगी। 
 
चेतना पटेल के निर्वाचन के संबंध में उनकी जाति को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी जांच चल रही थी। कलेक्टर ने जांच उपरांत यह फैसला सुनाया है। 
 
कलेक्टर ने बताया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद चेतना पटेल ने जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया। जो प्रमाण पत्र दिया गया, वह आउट डेटेड था, इसलिए उन्हें पार्षद पद से अयोग्य करार दिया गया है। 
 
इसी तरह कलेक्टर ने थांदला नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद अक्षय भट्ट को पद के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध होने पर पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया। 
 
भट्ट पर पार्षद पद पर आसीन होने के बावजूद निविदाओं में भाग लेकर आर्थिक रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करना, पार्षद पद का दबाव बनाकर बिना पंजीकृत फर्म के नाम से निविदा स्वीकृत करवाना, नगर परिषद द्वारा मुद्रण सामग्री के भुगतान प्राप्त करना आदि आरोप थे।
 
इन आरोपों के संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया था, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। प्रशासन ने इस स्पष्टीकरण को अवाछंनीय पाया। इसके साथ ही परिषद के अकाउंटेंट शीतल जैन और स्टोर कीपर विजय गिरि के लिखित कथन में अक्षय भट्ट को भुगतान किया जाना स्वीकारने  और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच दल ने पाया कि अक्षय भट्ट ने नगर परिषद में पार्षद रहकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया।
 
इस आधार पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद भट्ट को तत्काल प्रभाव से पदच्युत करते हुए उनके परिषद के शेष कार्यकाल एवं नगर परिषद की आगामी अवधि के पार्षद होने का पात्र न होने के आदेश दिए।