जज साहब! परिजनों ने मेरी पत्नी गायब कर दी...
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रेम विवाह के बाद युवती के गायब होने के मामले में पति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को युवती को नौ मई तक पेश करने के आदेश दिए हैं।
स्थानीय निवासी विवेक मौर्य की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसने वंदना पटेल से 2012 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके परिजन इस विवाह से नाखुश थे। वह दिसंबर 2014 में काम के सिलसिले में बाहर चला गया, इसी बीच उसे जानकारी लगी कि उसकी पत्नी को अज्ञात लोग जबरन अपने साथ ले गए। इसकी शिकायत उसने गोहलपुर थाने में दर्ज कराई थी।
इसके बाद कुटुंब न्यायालय में भी प्रकरण दायर किया गया, लेकिन पत्नी के परिजनों द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। इसी बीच उसे अपनी पत्नी के नरसिंहपुर में होने की जानकारी लगी। उसने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर उसने अदालत की शरण ली है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की एकल पीठ ने जबलपुर पुलिस को नौ मई तक लापता महिला को तलाश कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। (वार्ता)