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Written By भाषा
Last Modified: भोपाल , शनिवार, 2 जुलाई 2011 (12:35 IST)

महिलाओं को भी करना होगी नाइट ड्यूटी

महिलाओं को भी करना होगी नाइट ड्यूटी -
मध्यप्रदेश के कारखानों में महिला श्रमिकों के लिए अब रात्रिकालीन पारियों में तैनाती का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने ऐसी महिला श्रमिकों की सुरक्षा और उन्हें अतिरक्त सुविधाएं देने की शर्त पर नियोजकों को स्वतंत्र और अधिकृत कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय के इस सिलसिले में दिए गए फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत रात्रि की पारी में दस बजे से सुबह पांच बजे तक कारखानों में महिला श्रमिकों को रखा जा सकेगा।

इस फैसले के तहत राज्य सरकार ने शर्तें भी तय की हैं। इसके मुताबिक कारखाना नियोजक और उनके द्वारा जिम्मेदार किए गए अन्य लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल और उस संस्थान में महिला श्रमिकों का यौन उत्पीड़न नहीं होने दें। ऐसी घटना होने पर उसका ब्यौरा अभियोजन की कार्रवाई के लिए उन्हें देना होगा।

इस संबंध में साफ किया गया है कि यौन-उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क या निकटता, यौन-स्वीकृति की मांग, छेड़खानी, अश्लील साहित्य प्रदर्शन समेत ऐसे सभी अवांछित शारीरिक, मौखिक और अमौखिक आचरण शामिल होंगे। (भाषा)