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Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 30 जून 2016 (20:32 IST)

अब सिर्फ रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदले जाएंगे पुराने नोट

अब सिर्फ रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदले जाएंगे पुराने नोट - RBI, old notes, RBI, select Office
मुंबई। आपने यदि अब तक 2005 से पहले के पुराने नोट नहीं बदले हैं तो अब इन्हें सिर्फ रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों पर ही बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने बताया कि 1 जुलाई से पुराने नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम् तथा कोच्चि स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय में बदले जा सकेंगे।
वर्ष 2005 से पहले जारी नोटों पर छपाई का वर्ष नहीं लिखा होता था। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सुरक्षा कारणों से समय-समय पर पुराने नोट प्रचलन से वापस लिए जाते हैं। नए नोटों में सुरक्षा मानक ज्यादा होने से नकली नोटों पर लगाम लगाने में मदद मिलती है।
 
उसने पहली बार जनवरी 2014 में पुराने नोट प्रचलन से वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद कई बार पुराने नोटों को बैंकों में बदलने तथा बैंकों से पुराने नोट नकद काउंटरों या एटीएम के जरिए ग्राहकों को नहीं देने के लिए कहा गया था। कई बार इसके लिए समय सीमा बढ़ाने के बाद पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने कहा था कि सभी बैंक शाखाओं की जगह अब 30 जून तक ये नोट सिर्फ चुनिंदा बैंक शाखाओं पर बदले जाएंगे।
 
केंद्रीय बैंक का कहना है कि अब 2005 से पुराने बहुत ही कम नोट प्रचलन में रह गये हैं। इसलिए अब इन्हें सिर्फ आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं पर ही बदलने का प्रावधान किया गया है। 
 
उसने स्पष्ट किया कि उन्हें बदलने के स्थान सीमित करने के बावजूद पुराने नोट हर तरह से वैध बने रहेंगे। उसने आम लोगों से अपील की कि यदि अभी भी उनके पास बिना छपाई के साल वाला कोई बैंक नोट है तो वे उसे आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों पर जाकर बदल लें और इस प्रकार पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने में मदद करें। (वार्ता)