मंगलवार, 23 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. jewelery tax
Written By
Last Modified: सोमवार, 20 फ़रवरी 2017 (07:32 IST)

दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी खरीदी तो लगेगा टैक्स

दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी खरीदी तो लगेगा टैक्स - jewelery tax
नई दिल्ली। आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस देना होगा। अभी तक इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है। वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे जिन पर दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना होता है।
इस विधेयक में टीसीएस के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
 
चूंकि आभूषणों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है ऐसे में अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है। इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है। बड़े लेन देन के जरिये कालेधन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गई है।
 
एक अधिकारी ने कहा, 'आयकर कानून में दो लाख रपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक की नकद आभूषण खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।'
 
इस कदम से आभूषणों पर टीसीएस की सीमा एक अप्रैल से सर्राफा के समान हो जाएगी। आयकर विभाग 1 जुलाई, 2012 से सर्राफा या बुलियन की दो लाख रुपये से अधिक और आभूषणों की पांच लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगा रहा है।
 
हालांकि, बजट 2016-17 में वस्तुओं और सेवाओं की दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लगाया गया था।वित्त विधेयक, 2017 कहता है, 'मौजूदा प्रावधान आभूषणों की पांच लाख रुपये से अधिक की नकद बिक्री पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर काटने का है। नकद लेन देन पर अंकुश के मद्देनजर इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है।'
 
वित्त विधेयक 2017 में प्रस्तावित संशोधन के बाद पांच लाख रुपये से अधिक की नकद आभूषण खरीद टीसीएस के दायरे से बाहर हो जाएगी और इसे अब 'अन्य वस्तुओं' के रूप में वगीकृत किया जाएगा और दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस काटा जाएगा। (भाषा)
 
ये भी पढ़ें
उत्तर प्रदेश के टूंडला में मालगाड़ी से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस, बड़ा हादसा टला