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Last Modified: न्यूयॉर्क , बुधवार, 21 जून 2017 (14:17 IST)

न्यूयॉर्क में अब गैर कानूनी होगा 17 साल से कम उम्र में विवाह

न्यूयॉर्क में अब गैर कानूनी होगा 17 साल से कम उम्र में विवाह - Marriage under 17 will be illigal in Newyork
न्यूयॉर्क। अमेरिका में चौथे सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यूयार्क ने 14 साल से कम की उम्र में विवाह को गैर कानूनी घोषित करने से संबद्ध अपने पुराने कानून में संशोधन किया है।
 
डेमोक्रेट सदस्य गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने इस संशोधित कानून पर हस्ताक्षर किया, जिसमें गैर कानूनी घोषित बाल विवाह की उम्रसीमा 14 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष कर दी गई है। यानी नए कानून के मुताबिक अब 17 साल की उम्र तक विवाह करना गैर कानूनी होगा और इसमें इस बात की चेतावनी दी गई है कि 17 वर्ष की उम्र में विवाह करने के इच्छुक किशारों को अपने अपने माता पिता एवं न्यायाधीश से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
 
उन्होंने कहा, बच्चों की सुरक्षा एवं उनके जबरन विवाह को रोकने की दिशा में यह हमारा एक बड़ा प्रयास है और न्यूयार्क में बाल विवाह को खत्म करने वाले ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए गौरव की बात है। कानून के तहत 17 साल से नीचे के किशोरों के विवाह पर अब प्रतिबंध है।
 
अगर 17 साल की उम्र का कोई भी किशोर विवाह का इच्छुक है तो न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। यह शादी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं की जा रही है और इस शादी से उनकी मानसिक स्थिति, भावनात्मक या शारीरिक सेहत खतरे में नहीं पड़ेगी। (भाषा)
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