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Last Modified: सिंगापुर , शनिवार, 5 नवंबर 2016 (11:53 IST)

पूर्व पत्नी का गला काटने पर भारतीय नागरिक को सजा

पूर्व पत्नी का गला काटने पर भारतीय नागरिक को सजा - crime news
सिंगापुर। सिंगापुर की अपनी पूर्व पत्नी का गला काटने वाले 45 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को 8 साल जेल और 9 बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई है।
 
मीडिया की एक रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया कि सिंगापुर में रहने के लिए वीजा की अवधि बढ़ाने में मदद की मांग और अपनी 1 वर्षीय बेटी से मिलने की अनुमति नहीं देने पर कृष्णन करुणाकर ने अपनी 38 वर्षीय पत्नी बूमीचेलवी रामासामी का अक्टूबर 2013 में गला काट दिया था। 'द स्ट्रैट्स टाइम्स' की खबर के मुताबिक कृष्णन ने दावा किया कि उसकी पत्नी का एक प्रेम संबंध था इसलिए वे अलग हो गए थे।
 
उप लोक अभियोजक मोहम्मद फैजल ने इस मामले को झूठा पाया और अलग होने का कारण पीड़ित थी, इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित पर आरोप लगाने वाले कृष्णन में निश्चित रूप से इससे कोई पछतावा नहीं दिख रहा है।
 
कृष्णन को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश चान सेंग ओन ने कहा कि भले ही तुम्हें अपनी बेटी को देखने की बेहद इच्छा थी, फिर भी वहां इस तरह हिंसा का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था। आपको कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था और मामले को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। न्यायाधीश चान ने कृष्णन से कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि वह जीवित बच गई नहीं तो आपको और गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता।
 
27 अक्टूबर 2013 की सुबह कृष्णन होउगैंग हाउसिंग एस्टेट में अपने अर्पाटमेंट ब्लॉक के लिफ्ट लॉबी में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। अपने स्वेटर के नीचे चाकू छिपाकर रखने वाले कृष्णन ने जब अपनी पत्नी को देखा तो लिफ्ट के भीतर चला गया।
 
इसके बाद वह उसके फ्लैट में चला गया और पूर्व में हुई उसकी शादी से 9 साल की उसकी बेटी और उसकी नौकरानी के सामने उसका गला काट दिया। नौकरानी खून से लथपथ अपनी मालकिन के लिए गेट का दरवाजा खोलने चली गई जबकि उसकी बेटी ने पुलिस को फोन किया।
 
गैरइरातदन हत्या का प्रयास करने और आपराधिक धमकी के आरोप में कृष्णन को मंगलवार (1 नवंबर) को दोषी पाया गया। 2 अन्य आरोपों बोमीचेलवी के पेट में चाकू मारने का प्रयास और उसकी नौकरानी को धमकाने को ध्यान में रखा गया।
 
कृष्णन के वकील इयूगेने थुरायसिंगम ने कहा कि उसका मुवक्किल निराश और हताश था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका वीसा बढ़ाने में उसकी मदद करने से इंकार कर दिया और उसे उसकी बेटी से नहीं मिलने दिया था। उन्होंने बताया कि कृष्णन अपनी पत्नी की हत्या के लिए नहीं बल्कि धमकाने के लिए चाकू लाया था और इसलिए उसने केवल एक बार हमला किया। 
 
इस दंपति ने 2011 में भारत के एक मंदिर में शादी की थी और हर्बल दवा व्यापार करने वाला कृष्णन जुलाई 2012 में सिंगापुर आ गया था। 'द स्ट्रैटस टाइम्स' रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से कम समय तक साथ रहने के बाद वे अलग हो गए थे। (भाषा)
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