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Last Modified: बुधवार, 10 अक्टूबर 2018 (15:44 IST)

बांग्लादेश में दो पूर्व मंत्रियों समेत 19 लोगों को मौत की सजा

बांग्लादेश में दो पूर्व मंत्रियों समेत 19 लोगों को मौत की सजा - bangladesh court sentences 19 death 2004 attack case
ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 में हुए ग्रेनेड हमले मामले में बुधवार को पूर्व गृह राज्यमंत्री लुत्फोज्जामान बाबर सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। ग्रेनेड हमले में 24 लोग मारे गए थे और तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना समेत 500 लोग घायल हुए थे।
 
इक्कीस अगस्त, 2004 को एक अवामी लीग रैली पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को निशाना बनाकर हमला किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान को तथा 18 अन्य लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था। पूर्व शिक्षा उपमंत्री अबदुस सलाम पिंटू को भी मौत की सजा दी गई है, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख खालिदा जिया के पूर्व राजनीतिक सचिव हैरिस चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 
 
कानून मंत्री अनिसुल हक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार तारिक रहमान और हैरिक चौधरी को इससे कड़ी सजा देने की मांग करेंगे। तारिक और हैरिस को उम्रकैद की सजा दी गई है। 
 
हक ने तारिक पर इस हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। ढाका की त्वरित अदालत-1 के न्यायाधीश शाहिद नूरुद्दीन ने राजधानी ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के खिलाफ दो माह की अवधि में अपील की जा सकती है। (वार्ता)
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