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Last Updated : शुक्रवार, 9 दिसंबर 2016 (16:01 IST)

नोटबंदी से जुड़ी खास बातें, जो आप जानना चाहते हैं

नोटबंदी से जुड़ी खास बातें, जो आप जानना चाहते हैं - Currency Ban, demonetization
नोटबंदी हुए एक महीने से अधिक हो गया है। सरकार के प्रयासों के बाद भी बैंकों और एटीएम में कतारें कम नहीं हुई हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 500 और 1,000 रुपए के नोट कानूनी रूप से अमान्य होने की घोषणा की थी। जानिए नोटबंदी से जुड़ी हर बात जो आप जानना चाहते हैं।

* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की कि पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट आज मध्यरात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।
 
* पांच सौ अथवा एक हजार रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों अथवा डाकघरों में जमा करा सकते हैं। आपको बैंक की शाखाओं या आरबीआई दफ्तरों में जमा कराए गए नोटों की पूरी कीमत मिलेगी।
 
* अगर आप किसी दूसरे बैंक की ब्रांच में जाना चाहते हैं, जहां आपका खाता नहीं है तो आपको अपने साथ एक वैध पहचान पत्र रखना होगा और आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट के डिटेल देने होंगे।
 
* सरकारी अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दवा दुकानों, रेलवे टिकटों की बुकिंग खिड़कियों, सरकारी बसों, हवाई टिकटों की बुकिंग खिड़कियों, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल, डीजल एवं गैस स्टेशनों, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ता सहकारी स्टोरों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत दूध बूथों, श्मशानों व कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
 
* चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, मोबाइल वॉलेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 
 
* 11 नवंबर तक बड़े नोट देकर अस्पताल या दवा की दुकानों में बिल चुकाया जा सकता है।
 
* सरकारी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में टिकट काउंटर से पांच सौ-हजार के नोट देकर टिकट खरीद सकते हैं। 
 
* हर व्यक्ति को बैंक से 4,000 रुपए तक का ही नकद मिलेगा चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो।
 
* 30 दिसंबर 2016 के बाद बैंकों में ये नोट जमा नहीं होंगे।
 
* 4000 रुपए तक के 500 और 1000 के नोटों को बैंक या उसकी शाखा या डाकघर में जाकर निर्धारित पपत्र में जाकर नए नोटों के साथ बदलवा सकते हैं।
 
* सरकार के निर्णय के मुताबिक बैंक के आपके अकाउंट में 2 लाख 50 हजार रुपए तक जमा करवाने पर किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। 
 
* नगर निगम एवं स्थानीय निकायों सहित केंद्र और राज्य सरकारों को देय फीस, प्रभार, करों एवं जुर्माने का भुगतान 500 और 1000 के पुराने नोटों से कर सकते हैं। पानी एवं बिजली के बिल भी पुराने नोटों से कर सकते हैं। 11 नवंबर तक ही यह छूट थी।
 
* सरकार ने नोट बदलने की सीमा 4500 रुपए से घटाकर 2000 रुपए करने का फैसला लिया।
 
* 15 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। हालांकि इन्हें बैंकों में जमा किया जा सकता है। 
 
* सरकार ने 24 हजार रुपए प्रति सप्ताह बैंक से निकालने की छूट दी।
 
* आप 18 नवंबर तक दिन में सिर्फ दो हजार रुपए निकाल सकते हैं। सरकार ने कहा था कि इस सीमा की समीक्षा की जाएगी लेकिन यह फैसला बरकरार रखा। 
 
* किसानों को बोवनी के लिए प्रति सप्ताह 24 हजार रुपए निकालने की अनुमति दी गई और किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोटों के लिए छूट। 
 
* शादी वाले घरों में 2 लाख 50 हजार निकालने की छूट दी गई। हालांकि यह राशि माता-पिता या विवाह सूत्र में बंधने वाले व्‍यक्ति ही निकाल सकते हैं। यह आवश्यक है कि यह राशि 8 नवंबर के पहले जमा करवाई गई हो। परिवार में से किसी एक सदस्य को यह राशि निकालने की अनुमति होगी । इसके लिए बैंक में शादी की पत्रिका प्रस्तुत करनी होगी। 
 
* पेट्रोल पंप, सरकारी दवाखानों, केंद्रीय सरकार, राज्‍य सरकार, नगर पालिका और स्‍थानीय इकाई के स्‍कूलों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज में 500 रुपए के नोट चलन की तारीख को बढ़ाकर 15 दिसंबर किया गया।
 
* हालांकि बाद में सरकार ने निर्णय बदल दिया और पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट अब 2  दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समय- सीमा घटाकर 2 दिसंबर कर दी। 
 
* रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में 9 नवंबर के बाद जमा हुए पुराने नोटों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10,000 रुपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। 

* 2 दिसंबर 2016 तक टोल प्‍लाजा को टोल फ्री किया गया। 5 दिसंबर, 2016 तक टोल प्‍लाजा पर 500 रुपए के पुराने नोटों से भुगतान किया जा सकता है।  
 
* सरकार ने घोषणा की कि रेलवे, बस और मेट्रो स्टेशनों पर 10 दिसंबर के बाद 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोटबंदी के तहत बंद किए गए 500 रुपए के पुराने नोट को पहले सरकार ने चुनिंदा जगहों पर 15 दिसंबर की आधी रात तक इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी थी।
 
*  8 दिसंबर : सरकार ने 2,000 रुपए तक के कार्ड पेमेंट पर सर्विस टैक्स खत्म किए जाने का ऐलान किया।
 
* 8 दिसंबर :  सरकार ने घोषणा की डिजिटल माध्यम से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
 
* 8 दिसंबर :  ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने पर 10 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा।
 
* 8 दिसंबर :  राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई-भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट। 
 
* 8 दिसंबर : सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के उपभोक्ता पोर्टल से बीमा पॉलिसी लेने और प्रीमियम भुगतान करने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। जीवन बीमा पॉलिसियों पर 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
 
* 8 दिसंबर : ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट।