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Written By भाषा
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 26 अक्टूबर 2013 (16:56 IST)

प्राजक्ता सावंत का भी खर्च उठाए 'बाई'

प्राजक्ता सावंत का भी खर्च उठाए ''बाई'' -
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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) को आदेश दिया कि वह प्राजक्ता सावंत के बहरीन में टूर्नामेंट में भाग लेने का खर्च उठाए।

अदालत ने कहा कि अगर बाई अन्य खिलाड़ियों की भागीदारी का खर्च उठा रहा है तो उसे प्राजक्ता के लिए भी ऐसा करना होगा।

साथ ही अदालत ने कहा कि जब विदेशों में टूर्नामेंट में भागीदारी की बात आती है तो अधिकारियों के बजाय खिलाड़ियों को तरजीह दी जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति एमएस संकलेचा की खंडपीठ ने प्राजक्ता की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में इस खिलाड़ी ने बाई की चयन समिति पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है, क्योंकि वे पुलेला गोपीचंद की कोचिंग अकादमी से नहीं हैं। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य राष्ट्रीय कोच गोपीचंद हैं।

अदालत ने कहा कि खेल संघों को अधिकारियों के बजाय खिलाड़ियों को भेजने पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। हम बाई को याचिकाकर्ता (प्राजक्ता) का बहरीन चैलेंज में भाग लेने के लिए खर्च उठाने का आदेश देते हैं, जो 6 से 9 नवंबर तक आयोजित होगा।

अगर बाई टूर्नामेंट में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों का खर्चा उठा रही है तो यह (प्राजक्ता) खर्च भी केवल बाई द्वारा ही उठाया जाएगा। (भाषा)