Last Modified: मुंबई ,
शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2010 (21:06 IST)
नूरिया की जमानत अर्जी खारिज
एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को नूरिया हवेलीवाला की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसे पिछले महीने शराब पीकर वाहन चलाने और कार दो लोगों पर चढ़ाकर उनकी जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सत्र अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि 27 वर्षीय नूरिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यह एक गंभीर अपराध है।
पेशे से सौंदर्य विशेषज्ञ नूरिया को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था जब उसने अपने एसयूवी वाहन से दक्षिण मुंबई में पुलिस जीप और एक मोटरसाइकल को टक्कर मार कर एक पुलिस उप निरीक्षक सहित दो लोगों की जान ले ली थी।
घटना में यातायात पुलिस के चार कांस्टेबल भी घायल हो गए थे। नूरिया की जाँच में पाया गया था कि वह नशे में थी। उसके वकील ने कहा कि वह सत्र अदालत के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। (भाषा)