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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , बुधवार, 8 जुलाई 2009 (22:06 IST)

आरोप धमाकों का, तमन्ना एमबीए की

Delhi Bomb Blast | आरोप धमाकों का, तमन्ना एमबीए की
दिल्ली में 13 सिंतबर को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी ने एमबीए के अंतिम सेमिस्टर की परीक्षा देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाकर जमानत माँगी है।

20 सितंबर से हिरासत में बंद साकिब निसार ने अदालत में गुहार लगाकर कहा है कि उसकी परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होना है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले पाँचवें सेमिस्टर की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत की उसकी माँग को खारिज कर दिया था। तब उसे जेल से ही परीक्षा देने की इजाजत दी गई थी।

साकिब के वकील ने बुधवार को अदालत में आवेदन करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता से किसी भी आरोपी को उसके अध्ययन के अधिकारों से न तो रोका जा सकता है और ना ही रोका जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने बचाव पक्ष के वकील की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शहर पुलिस को नोटिस जारी किया और 13 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा, जिस दिन मामले में अगली सुनवाई होगी।

पुलिस 13 सितंबर के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में साकिब निसार और अन्य आरोपियों मोहम्मद सैफ, जीशान अहमद, जिया उर रहमान तथा मोहम्मद शकील के खिलाफ पहले ही आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है।

उन पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक तत्व अधिनियम के तहत हत्या, हत्या की कोशिश और राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के साथ अन्य आरोप हैं।