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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 नवंबर 2013 (20:04 IST)

नरेगा, पीडीएस के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करें

नरेगा, पीडीएस के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करें -
नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को राज्यों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किए जाने से जुड़ी सभी सूचनाएं सार्वजनिक करने को कहा है।

केंद्र ने राज्यों से विभाग की ओर से ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर किए जा रहे लोक कार्यों के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूरी जानकारी देना सुनिश्चित करने को कहा है।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 में कहा गया है कि अधिकारियों की ओर से सूचना स्वत: संज्ञान लेते हुए या सक्रियता से प्रदान करना चाहिए।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि इस तरह से जानकारी प्रदान करने का मकसद सार्वजनिक प्राधिकार के कामकाज के बारे में सक्रियता से बड़ी मात्रा में जानकारी सार्वजनिक करना है ताकि अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और व्यक्तिगत रूप से आरटीआई आवदेन करने की जरूरत को कम किया जा सके।

आरटीआई के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए सूचना जारी करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए केंद्र ने मई 2011 में एक कार्यबल का गठन किया था। (भाषा)