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Written By WD
Last Modified: भोपाल , शनिवार, 11 अगस्त 2012 (16:56 IST)

हाईकोर्ट ने मान्यता बहाली के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने मान्यता बहाली के दिए निर्देश -
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मध्यप्रदेश में बीई, एमबीए, एमटेक आदि व्यावसायिक कोर्स संचालित करने वाले 30 से 35 कॉलेजों को हाईकोर्ट जबलपुर ने मान्यता संबंधी मामले में राहत प्रदान की है।

हाईकोर्ट ने अभा तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को आदेश जारी कर याचिका दायर करने वाले उन सभी कॉलेजों की मान्यता दो सप्ताह में बहाल करने को कहा है, जिन्होंने अपनी जमीन बैंक से मुक्त करा ली है एवं एनओसी भी जमा कर दी है।

कोर्ट ने गुरुवार को कुछ निजी तकनीकी कॉलेजों की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए एआईसीटीई को उनके वार्षिक मान्यता संबंधी आवेदन दो सप्ताह के अंदर निराकृत करते हुए मान्यता जारी करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों ने एआईसीटीई के विरुद्ध याचिका दायर करते हुए कहा था कि परिषद द्वारा अकारण ही उनके मान्यता संबंधी नवीनीकरण आवेदन रोक रखे हैं, जबकि आवेदन संबंधी सभी त्रुटियां दूर कर दी गई हैं। (एजेंसियां)