Last Modified: लाहौर ,
शनिवार, 2 फ़रवरी 2013 (14:17 IST)
जज ने कहा, युद्ध का आदेश नहीं दे सकता
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पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद की याचिका की सुनवाई करते हुए एक पाकिस्तानी अदालत ने कहा कि वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध का आदेश नहीं दे सकता।
हालांकि लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि सीआईए द्वारा संचालित खुफिया विमानों से कबीलाई इलाकों में किए जाने वाले ड्रोन हमलों को रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है।
बंदियाल ने सईद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमले पाकिस्तान की नीति के खिलाफ हैं लेकिन अदालत अमेरिका के खिलाफ युद्ध के आदेश जारी नहीं कर सकती।
उन्होंने पाया कि अदालत संविधान के अनुरूप ही आदेश जारी कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने संघीय सरकार की ओर से दर्ज कराई कई प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस मामले को 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
उन्होंने एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल से अगली सुनवाई में सरकार का नजरिया बताने के लिए कहा। (भाषा)